← Back to Listings

सिरोही के समाचार पत्र में प्रकाशित कल की एक खबर को सभापति ताराराम ने तथ्यहीन व गलत ठहराया

Published on: March 02, 2016
News, Latest
नगर परिषद सभापति ताराराम माली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा गत दिनों राजस्व भूमि पर हुए अतिचार के संबध में धारा 91 एलआर एक्ट के तहत जो निस्तारित किए है, उन प्रकरणों का एक समाचार पत्र में नगर परिषद सभापति द्वारा रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए मौजूद बोर्ड ने जारी किए पटटे शिर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। उक्त तथ्य सर्वथा गलत एवं बेबुनियाद है। उन्होंने लिखा कि समाचार पत्र में प्रकाशित रिश्तेदार के नाम से मौजूदा बोर्ड ने कोई पट्टा विलेख जारी नही किए है। समाचार पत्र में भाजपा शासित बोर्ड क छावि धुमिल करने की बदनियती से सर्वथा तथ्यहीन गलत प्रकाशन किया है और ये सभापति व भाजपा बोर्ड की छवि को खराब करने की नियत से प्रकाशन की घोर निंदा करता हूं तथा प्रकाशित खबर को तथ्यहीन व बेबुनियाद है। संपादक हरीश दवे, सिरोही