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बेवजह घर से निकले तो होना होगा संस्थागत क्वारंटीन

Published on: May 03, 2021
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सिरोही | महामारी रेड अर्लट अनुशासन पखवाड़ा के दौरान सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 12:00 बजे से अगले दिन प्रातः 05:00 बजे तक एवं शुक्रवार दिनांक 07.05.2021 दोपहर 12:00 बजे से 10.05.2021 प्रातः 05:00 बजे तक एवं शुक्रवार दिनांक 14.05.2021 दोपहर 12:00 बजे से 17.05.2021 प्रातः 05:00 बजे तक वीकेन्ड कर्फ्यू रहेगा कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी की अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घुमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन (Institutional Quarantine) कर दिया जायेगा जब तक उसकी आरटी-पीसीआर (RT PCR) रिपोर्ट नेगेटिव नही आ जाती है। उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागु हो के अलावा आपदा प्रबंन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। माधव विश्वविद्यालय परिसर भारजा को संस्थागत क्वारंटीन (Institutional Quarantine) केन्द्र निर्धारित किया गया | जिले में जिस तरह कोरोना के बढ़ते केस प्रशासन की नींदे उड़ा चूका है तो वही सरकार भी अपने स्तर पर विडियो कांफ्रेसिंग व नई गाइडलाइन्स जारी कर इस महामारी से निपटने की पूरी कोशिश कर रहा है | संक्रमण को फैलना से रोकना का एक मात्र तरीका है लोग आपस में ना मिले और इसके लिए कर्फ्यू ही एक मात्र तरीका है, कड़ी गाइडलाइन्स के बावजूद लोग बेवजह बाहर घूमते नज़र आ रहे है जिस पर प्रशासन अब सक्त हो रहा है | प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सांय पुलिस द्वरा फ्लैग मार्च निकाला गया था तो आज पुरे जिले में कई चालान, गाड़िया जब्त करना, संस्थागत क्वारंटीन करने जैसी कार्यवाही की गई अतः मौजूदा हालात को देखते हुए सभी की भलाई इसी में है की वह घर पर रहे और पुलिस की कार्यवाही से भी बचे व खुदको संक्रमण से भी बचाकर रखे | इसी के साथ प्रशासन जिले में शादी समारोह पर भी अब और कड़ाई बढ़ा दी गयी है नये नियम के अनुसार अगर 31 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो 1 लाख तक का भरना पड़ सकता है जुरमाना |