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उदयपुर में हुई घटना को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा तूल दिये जाने के संबंध में जिला कलक्टर की बैठक आयोजित

Published on: June 29, 2022
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सिरोही, 29 जून। जिला कलक्टर डाॅ भंवर लाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह यादव द्वारा जिला मुख्यालय पर जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति, सी.एल.जी. सदस्यों, हिन्दू संगठन व मुस्लिम संगठनो के मुख्य आयोजनकर्ताओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर में हुई घटना को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा तूल दिये जाने के संबंध में जिला कलक्टर ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिले में आगामी आदेशोे तक इंटरनेट बंद किये जाने, जिले में धारा 144 लागू कर चार लोगों से अधिक के एकत्रित होने पर रोक लगाने, साथ ही वीडियो को प्रसारित करने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कहीं। बैठक में धर्म गुरूओं व उपस्थित सदस्यगणो से जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि भ्रामक पोस्ट डालने पर ग्रुप एडमिन व पोस्ट डालने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टवीट्र, वाॅटसएप्प, यूटूब आदि के माध्यम से कोई भी साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले, भडकाऊ मेसेज, विडियो क्लीप नहीं डालेगा ना ही आगे फाॅरवर्ड करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने की किसी भी प्रकार की संभावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अफवाह फैलाएगा एवं ना ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं होंगे। शैक्षणिक संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं चिकित्सालय इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। जिला सिरोही सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं सभा आदि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त विवाह समारोह, बारात एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। जिला सिरोही सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने तथा पुलिस, होमगार्ड, सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के ऐसे कार्मिक जो अपने कर्तव्यों के निवर्हन के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत है, पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, और ना ही इनका सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन या उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं किसी राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुचायेगा न पहुचाने की चेष्टा करेगा और ना ही किसी अन्य को ऐसा कृत्य करने का प्रोत्साहित करेगा। सदस्यगणों से इस बाबत सुझाव भी लिए गए तथा उन्होंने शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के बारें मंे अपने विचार रखेें तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। बैठक में संचालन अति0 जिला कलक्टर कालूराम खौड ने किया तथा आभार अति. पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा ने ज्ञापित किया। बैठक में एसआईयूसीएडब्ल्यू के अति. पुलिस अधीक्षक अमरसिंह, उपखंड अधिकारी रमेशचन्द्र बहेडिया, तहसीलदार निरजा कुमारी, सिरोही वृताधिकारी पारसराम , थानाधिकारी राजेन्द्र राजपुरोहित, सिरोही सभापति महेन्द्र मेवाडा समेत सदस्यगण मौजूद थे। वीसी के जरिए दिए अधिकारियों को निर्देश जिला कलक्टर डाॅ भंवर लाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह यादव ने वीसी के माध्यम से उपखंड अधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में सोशल मीडिया पर नजर रखकर भ्रामक पोस्टों की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में पुलिस गश्त बढाने, उपखंड व थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित कर सदस्यों एवं धर्मगुरूओं से साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने की अपील करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने -अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था के संबंध में निरंतर माॅनेटरिंग सुनिश्चित करें। साम्प्रदायि सौहार्द बिगाडने वाले तत्वों पर कडी नजर रखी जाए। पुलिस एवं प्रशासन द्धारा किया गया फ्लैगमार्च: कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला कलक्टर डाॅ भवंर लाल, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह के नेतृत्व में सिरोही शहर में फ्लेगमार्च किया गया।