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अतिक्रमणाकारियों को एक माह की सजा
न्यायालय तहसीलदार ने किया 17 व्यक्तियों की सजा का ऐलान
न्यायालय तहसीदार सिरोही ने बिलानाम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले मे राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज मामले में 17 व्यक्तियों को एक माह से कारागृह व जुर्माने की सजा सुनायी है। तहसीलदार वीएस भाटी ने बताया कि सिरोही शहर के खसरा नंबर 1218, 3015 व 3016 मे करोडों रूपयों की राजस्व भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर चार दिवारी करने पर अतिक्रमणों को यह सजा सुनाई है।
इस भूमि पर तत्कालीन कलक्टर एमएस काला ने बेदखल कर भूमि खाली करवाई थी ,लेकिन उनके तबादले के बाद इस भूमि पर नगर परिषद ने पट्टे भी बना दिए,जिसकी जांच लोकायुक्त सचिवालय,एसीबी, पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर भी जारी है। तहसीलदार ने एक विज्ञप्ति में बताया कि खसरा नंबर 1218 की भूमि में अतिक्रमण कारी श्रीमति मंजू देवी पत्नी रमेश कुमार घांची, अमृतलाल गणेशाजी माली,शांति देवी जोगाराम घांची, सरोज देवी शंकरलाल घांची, लहरी देवी लालाराम घांची, सीता देवी माली, मोहनलाल ओटाराम सुथार, दिलीप सिंह मूल सिंह राजपूत, सीतादेवी दरगाजी माली, गंगाबाई वगत सिंह परिहार, एवं खसरा नंबर 3015 में चुन्नीलाल कोनाजी माली, खसरा नंबर 3016 में गणेश, मनोज लालाजी, व अन्य, मोहन, प्रकाश थानाराम माली, भवरी देवी ताराराम माली, व प्रकाश चुन्नीलाल व अन्य को अतिक्रमणकारी मानते हुए एन्हें सजा सुनाई है। सिरोही जिले में राजस्व व बिलानाम व गोचर भूमि पर लगातार बढते अतिक्रमणों को देखते हुए यह सजा इस पर अंकुशकारी होगी।
संपादक
हरीश दवे, सिरोही